रसूखदार जैसे बड़े व्यपारियो के कमर्शियल भवन भी सील

चन्दौली । मुग़लसराय में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत रूप से बनाये जा रहे भवनों पर ताबड़तोड़ करवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया । वीडीए द्वारा मुग़लसराय व रामनगर सहित 8 जगहों पर कमर्शियल सहित रेजिडेंशियल मकान को सीज किया गया । सभी सील भवनों के स्वामी को पहले ही नोटिस भेजकर सुनवाई के समुचित मौका दिया गया था इसके बाबजूद वीडीए द्वारा सील भवनों के स्वामियों ने नोटिस का संज्ञान नही लिया जिससे वीडीए द्वारा अनाधिकृत रूप से बनाये जा रहे भवनों को सील कर दिया गया ।
प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित निर्माणों पर कार्रवाई की गई:

  1. रतनदीप सिंह, मौजा मढ़िया, थाना-मुगलसराय – बिना स्वीकृति के निर्माण पर दिनांक 30.11.2024 को नोटिस दिया गया था।
  2. संतोष गुप्ता, मौजा गिधौली, अंकुर पोल्ट्रीफार्म के पास – नोटिस दिनांक 21.10.2024 को जारी हुआ था।
  3. अनील अग्रवाल, मौजा चन्धासी, थाना-मुगलसराय – नोटिस 28.12.2024 को दी गई थी।
  4. महेन्द्र शर्मा, मौजा सतपोखरी – दिनांक 16.05.2025 को नोटिस देकर आज निर्माण सील किया गया।
  5. सुरेन्द्र कौर, मौजा बेचूपुर, सुभाष पार्क के सामने – दिनांक 22.05.2025 को नोटिस के साथ अवैध निर्माण सील।
  6. सुरेन्द्र कौर, मौजा बेचूपुर, गुरुद्वारा के दक्षिण – एक अन्य स्थान पर भी निर्माण सील किया गया।
  7. नरेश यादव, मौजा मढ़िया – 1800 वर्गफीट में जी+1 तल का अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया।
  8. रामाश्रय सिंह, मौजा टेंगरा मोड़, कमला नर्सिंग हॉस्पिटल के पास, थाना-रामनगर – नोटिस 08.04.2025 को दी गई थी।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई है। इसके पूर्व आठ अप्रैल 2025 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी। सुनवाई और नक्शा पास कराने के लिए समुचित अवसर भी दिया गया था। बावजूद इसके बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कार्य चल रहा था।

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